PM Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। यह योजना खास तौर पर समाज के कमज़ोर वर्गों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, निम्न आय वर्ग (EWS) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए चलाई जा रही है।
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2 के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को अतिरिक्त अनुदान देगी, जिसमें मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी पात्र माना गया है।

PM Awas Yojana का लाभ
इस वर्ग के बुजुर्गों को तय राशि के अलावा 30 हजार रुपये और विधवाओं व परित्यक्ता महिलाओं को 20 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। एक साल के अंदर मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही नगर विकास विभाग की ओर से शासनादेश जारी किया जाएगा।
योजना के लिए पात्रता
- परिवार के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता का परिवार पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल करता है।
- लाभार्थी की वार्षिक आय EWS (₹3 लाख तक) और LIG (₹3-6 लाख) श्रेणी में होनी चाहिए।
क्या है पात्रता?
- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है.
- महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है.
- वे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है.
- ऐसे परिवार जिनमें एक दिव्यांगजन सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क नहीं है.
- भूमिहीन परिवार शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं.
- राष्ट्रीय स्तर पर कुल धनराशि का 15% अल्पसंख्यक परिवारों के लिए निर्धारित किया गया है. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच लक्ष्यों का आवंटन जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यकों की आनुपातिक ग्रामीण आबादी पर आधारित है.
PM Awas Yojana ऑनलाइन आवेदन:
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- योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmaymis.gov.in) पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
- आधार कार्ड की जानकारी देकर फॉर्म भरना होता है।
- ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी आवेदन किया जा सकता है।
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